Thursday, May 3, 2012

मिस्त्र में मुर्दा महिला के साथ सेक्स


मिस्त्र में मुर्दा महिला के साथ सेक्स

मिस्त्र में मुर्दा महिला के साथ सेक्स करने का नया कानून के बनाए जाने के विरोध में मुसलिम महिला आंदोलन की कार्यकर्ताओं ने विधान सभा के पास प्रदर्शन किया।

इसका नेतृत्व महिला आंदोलन की अध्यक्ष नाईस हसन ने करते हुए भारत सरकार के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए इजिप्ट दूतावास को ज्ञापन भेजा।

सहकारिता भवन के पास जमा हुई भारतीय मुसलिम महिला आंदोलन की महिलाओं ने मिस्त्र में बने इस कानून का विरोध करते हुए मिस्त्र सरकार की निंदा की। नाईस हसन ने कहा कि यह कानून दुनिया के चेहरे पर काला दाग है। उन्होंने इस कानून को खत्म करने की मांग करते हुए इजिप्ट दूतावास ज्ञापन भेजा।

इसके अलावा महिला आंदोलन ने भारत सरकार के कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। नाईस ने कहा कि अगर यह कानून लागू हुआ तो महिलाएं पूरी दुनिया में प्रदर्शन करेंगी।

मिस्र में एक नया कानून बनाया जा रहा है जिसके लागू होने के बाद पति अपनी पत्नी की मौत के छह घंटे बाद तक सेक्स कर सकता है। इस कानून का नाम ‘फेयरवेल इंटरकोर्स’ रखा गया है।

मृत पत्नी के साथ सेक्स का मामला बीते साल मई 2011 में उस समय उठा थाजब मोरक्को के एक मौलवी जम्जमी अब्दुल बारी ने कहा था कि शादी मृत्यु के बाद भी मान्य रहती है।

इस बारे में उसने बाकायदा फतवा भी जारी किया था। फतवे में यह भी कहा गया था कि महिलाओं को भी अपने मृत पति के साथ सेक्स करने का अधिकार है।

ऐसा कानून लाए जाने की संसद की घोषणा के बाद मिस्र में भी लोग नाराज हैं। महिलाओं के लिए मिस्र की राष्ट्रीय परिषद इन बदलावों के खिलाफ अभियान चला रही है। मिस्र की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने संसद से कहा है कि इस कानून को न बनाया जाए।

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